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सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड: आरोपी BJP प्रत्याशी शशिभूषण मेहता की किस्मत का फैसला आज

रांची के बहुचर्चित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में ऑक्सफोर्ड स्कूल के पूर्व निदेशक सह भाजपा से पांकी विधानसभा प्रत्याशी डॉ शशिभूषण प्रसाद मेहता पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी. बता दें कि मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हो रही है.

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डॉ शशिभूषण प्रसाद मेहता
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Published : Dec 20, 2019, 10:05 AM IST

रांची: बहुचर्चित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे ऑक्सफोर्ड स्कूल के पूर्व निदेशक सह भाजपा से पांकी विधानसभा प्रत्याशी डॉ शशिभूषण प्रसाद मेहता के किस्मत का फैसला आज अदालत करेगी. मामले के अन्य पांच आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

देखें पूरी खबर

ये हैं आरोपी
बता दें कि मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हो रही है. मामले में आरोपी शशिभूषण, अनुज कुमार, सत्य प्रकाश कुमार, राजनाथ सिंह, संदीप कुमार पासवान और धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर ट्रायल फेस कर रहे हैं.

शशिभूषण मेहता पर चार्ज
शशिभूषण मेहता पर St 155/13 में आईपीसी धारा 302,201, 34 वहीं St 135/14 में आईपीसी धारा 302,201,120b में आरोपी बनाया गया है. कानून के जानकारों के मुताबिक कई तरह के प्रतिक्रिया आ रहे हैं. जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय विद्रोही ने कहा कि 302 में मिनिमम जो सजा है वह आजीवन कारावास है.

ये भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा चुनाव 2019: देवघर में मॉक पोल के बाद मतदान शुरू, सारठ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग

पांकी से लड़ रहे चुनाव
बता दें कि सुचित्रा की हत्या 11 मई 2012 की शाम को की गई थी और शव को धुर्वा डैम साइड के पास फेंक दिया गया था. इस मामले में शशिभूषण प्रसाद मेहता जेल जा चुके हैं. वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी से पांकी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.

रांची: बहुचर्चित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे ऑक्सफोर्ड स्कूल के पूर्व निदेशक सह भाजपा से पांकी विधानसभा प्रत्याशी डॉ शशिभूषण प्रसाद मेहता के किस्मत का फैसला आज अदालत करेगी. मामले के अन्य पांच आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

देखें पूरी खबर

ये हैं आरोपी
बता दें कि मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हो रही है. मामले में आरोपी शशिभूषण, अनुज कुमार, सत्य प्रकाश कुमार, राजनाथ सिंह, संदीप कुमार पासवान और धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर ट्रायल फेस कर रहे हैं.

शशिभूषण मेहता पर चार्ज
शशिभूषण मेहता पर St 155/13 में आईपीसी धारा 302,201, 34 वहीं St 135/14 में आईपीसी धारा 302,201,120b में आरोपी बनाया गया है. कानून के जानकारों के मुताबिक कई तरह के प्रतिक्रिया आ रहे हैं. जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय विद्रोही ने कहा कि 302 में मिनिमम जो सजा है वह आजीवन कारावास है.

ये भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा चुनाव 2019: देवघर में मॉक पोल के बाद मतदान शुरू, सारठ विधानसभा सीट के लिए वोटिंग

पांकी से लड़ रहे चुनाव
बता दें कि सुचित्रा की हत्या 11 मई 2012 की शाम को की गई थी और शव को धुर्वा डैम साइड के पास फेंक दिया गया था. इस मामले में शशिभूषण प्रसाद मेहता जेल जा चुके हैं. वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी से पांकी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.

Intro:सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपी सह भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण प्रसाद मेहता की किस्मत का फैसला की तारीख कल, जानिए कानून के जानकार क्या कहते हैं

रांची

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बाइट--संजय विद्रोही पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन
बाइट--दीप नारायण सिंह अधिवक्ता

बहुचर्चित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे ऑक्सफोर्ड स्कूल के पूर्व निदेशक सह भाजपा से पांकी विधानसभा प्रत्याशी डॉ. शशिभूषण प्रसाद मेहता के किस्मत का फैसला कल यानी 20 दिसंबर अदालत करेगा। मामले के अन्य पांच आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहा है। मंगलवार को मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले की तारीख निर्धारित की। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हो रही है। मामले में आरोपी शशिभूषण, अनुज कुमार, सत्य प्रकाश कुमार, राजनाथ सिंह, संदीप कुमार पासवान एवं धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर ट्रायल फेस कर रहा है।

शशि भूषण मेहता पर St 155/13 में आईपीसी धारा 302,201,34 वही St 135/14 में आईपीसी धारा 302,201,120b में आरोपी बनाया गया है कानून के जानकारों के मुताबिक कई तरह के प्रतिक्रिया आ रहे हैं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय विद्रोही ने कहा कि 302 में मिनिमम जो सजा है वह आजीवन कारावास की सजा है 120b भी यही इसमें भी सजा का प्रावधान है उसी के समतुल्य 120b चलता है 201 में जो है साक्ष्य छुपाने से संबंधित धारा है इसमें भी जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात होती है 34 कहता है कि अपराध का इंटेंशन जो उसमें सबकी भागीदारी होती है और लेकर मुकदमा दायर किया गया है शशि भूषण मेहता विधायक का चुनाव है लड़ रहे हैं वाह अभी निर्वाचित नहीं हुए हैं ऐसे में अगर निर्वाचित होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी


दीप नारायण सिंह की माने तो किसी भी मामले में कानून कानून कहता है और संसद से पास किया गया है किसी भी मामले में यदि किसी विधायक या सांसद को 3 वर्ष तक की सजा होती है तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता विधानसभा से संसद से खत्म खत्म हो जाती है ऐसे अनेक उदाहरण है ताजा उदाहरण झारखंड से जेएमएम से सिल्ली से विधायक रहे अमित महतो,सिमडेगा से एनोस एक्का की सदस्यता समाप्त हो चुकी है शशि भूषण मेहता पर हत्या का मुकदमा है ऐसे में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है ऐसे में वह विधायक नहीं है वह चुनाव लड़ रहे हैं। यदि सजा होती है तो चुनाव के परिणाम के बाद है देखा जाएगा कि क्या होता है


Body:बता दे कि सुचित्रा की हत्या 11 मई 2012 की शाम कर दी गई थी और शव को धुर्वा में डैम साइड के पास फेंक दिया गया था। इस मामले में शशिभूषण प्रसाद मेहता जेल जा चुके हैं। वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं। और वह भारतीय जनता पार्टी से पांकी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैंConclusion:
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