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फर्जी लोन के सजायाफ्ता की अपील याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, नियमित कोर्ट में होगी अगली सुनवाई - jharkhand high court news

झारखंड हाई कोर्ट में फर्जी लोन के सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमित कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 30, 2020, 9:23 PM IST

रांची: ओरिएंटल बैंक से फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने के मामले में सजायाफ्ता की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील याचिका की सुनवाई के लिए नियमित कोर्ट में करने को कहा है. अब मामले की नियमित कोर्ट में सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में ओरिएंटल बैंक से फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने के मामले में सीबीआई कोर्ट के सजायाफ्ता अफताब आलम और अन्य 13 आरोपियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस अपील याचिका की सुनवाई नियमित कोर्ट में करने का निर्देश दिया है.

दोनों पक्षों की ओर से बताया गया कि अपील की सुनवाई लंबी प्रक्रिया होगी और अधिक संख्या में होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में कठिनाई होगी. अदालत ने कोविड-19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई चल रही है. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई नियमित कोर्ट में करने को कहा है.

पढ़े-बंगला खाली करने के मामले में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और विधायक नवीन जायसवाल की याचिका खारिज

आफताब आलम सहित 14 आरोपियों को फर्जी पेपर के आधार पर ओरिएंटल बैंक से लोन लेने के मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है. सिविल कोर्ट के उसी सजा के खिलाफ सभी ने अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नियमित कोर्ट में करने को कहा है.

रांची: ओरिएंटल बैंक से फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने के मामले में सजायाफ्ता की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील याचिका की सुनवाई के लिए नियमित कोर्ट में करने को कहा है. अब मामले की नियमित कोर्ट में सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में ओरिएंटल बैंक से फर्जी पेपर के आधार पर लोन लेने के मामले में सीबीआई कोर्ट के सजायाफ्ता अफताब आलम और अन्य 13 आरोपियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस अपील याचिका की सुनवाई नियमित कोर्ट में करने का निर्देश दिया है.

दोनों पक्षों की ओर से बताया गया कि अपील की सुनवाई लंबी प्रक्रिया होगी और अधिक संख्या में होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में कठिनाई होगी. अदालत ने कोविड-19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई चल रही है. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई नियमित कोर्ट में करने को कहा है.

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आफताब आलम सहित 14 आरोपियों को फर्जी पेपर के आधार पर ओरिएंटल बैंक से लोन लेने के मामले में सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है. सिविल कोर्ट के उसी सजा के खिलाफ सभी ने अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नियमित कोर्ट में करने को कहा है.

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