रांचीः नारी निकेतन में सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के मामले पर नारी निकेतन संस्था की को-ऑर्डिनेटर अरुणा कुमारी ने दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारी निकेतन में फंड देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान संस्थान की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के कारण संस्थान को चलाने में कई तरह की कठिनाई आ रही है. इसे दूर करने के लिए उन्होंने फंड की मांग की है, वह अभी तक नहीं मिला है.
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह की समय की मांग की. लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि 27 मई से पूर्व मामले में जवाब पेश करें और अपना पक्ष स्पष्ट करें.
नारी निकेतन संस्थान की ओर से फंड की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी.