रांची: राज्य में दरोगा नियुक्ति के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
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याचिकाकर्ता दिलीप यादव वर्ष 2017 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दरोगा नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था. नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाईजेशन सिस्टम यानी की स्केलिंग पद्धति की तरह रिजल्ट निकाले जाने के कारण उनकी चयन अंतिम रूप से नहीं किया गया. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्केलिंग सिस्टम से निकाले गए रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. वर्ष 2017 में दरोगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सभी को नियुक्त भी कर दिया गया है.