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दरोगा नियुक्ति मामले के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - jharkhand High Court news

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्ष 2017 में निकाले गए दरोगा नियुक्ति परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. दालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 12, 2020, 9:12 PM IST

Updated : Oct 12, 2020, 10:38 PM IST

रांची: राज्य में दरोगा नियुक्ति के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्ष 2017 में निकाले गए दरोगा नियुक्ति परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी.

ये भी पढ़ें- 5 लाख इनामी बोयदा पहान ने तीन साथियों के साथ किया सरेंडर, जानिए ड्रेस और हाथ में लगे ड्रिप के क्या हैं मायने



याचिकाकर्ता दिलीप यादव वर्ष 2017 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दरोगा नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था. नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाईजेशन सिस्टम यानी की स्केलिंग पद्धति की तरह रिजल्ट निकाले जाने के कारण उनकी चयन अंतिम रूप से नहीं किया गया. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्केलिंग सिस्टम से निकाले गए रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. वर्ष 2017 में दरोगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सभी को नियुक्त भी कर दिया गया है.

रांची: राज्य में दरोगा नियुक्ति के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्ष 2017 में निकाले गए दरोगा नियुक्ति परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी.

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याचिकाकर्ता दिलीप यादव वर्ष 2017 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दरोगा नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था. नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाईजेशन सिस्टम यानी की स्केलिंग पद्धति की तरह रिजल्ट निकाले जाने के कारण उनकी चयन अंतिम रूप से नहीं किया गया. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्केलिंग सिस्टम से निकाले गए रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. वर्ष 2017 में दरोगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सभी को नियुक्त भी कर दिया गया है.

Last Updated : Oct 12, 2020, 10:38 PM IST
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