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ईडी ने होटल मालिक की जमीन की थी जब्त, रिलीज करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में 7 नवंबर को होगी सुनवाई - Ranchi news

ईडी के द्वारा जब्त जमीन को रिलीज करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने आंशिक सुनवाई करने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर निर्धारित की है.

Jharkhand High Court
ईडी ने होटल मालिक की जमीन किया था जब्त
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Published : Oct 12, 2022, 11:07 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में होटल ली लैक के मालिक विनय प्रकाश की एक जमीन को ईडी ने जब्त किया था. इस जमीन को रिलीज करने को लेकर मेसर्स हाईस्ट्रीट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने आंशिक सुनवाई करने के बाद अगली तिथि 7 नवंबर को निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःझारखंड हाई कोर्ट ने नगर विकास विभाग से पूछा, मास्टर प्लान में परेशानी हो तो कहां होगा निवारण

दरअसल, मेसर्स हाईस्ट्रीट ने वर्ष 2015 में विनय प्रकाश से उक्त जमीन खरीदी थी. ईडी ने विनय प्रकाश की अवैध कमाई का आकलन करते हुए उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वर्ष 2018 में ईडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ मनी लांड्रिग के तहत कार्रवाई की और उनकी जमीन को जब्त किया. ईडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ आय से अधिक कमाई के अध्ययन में पाया था कि यह जमीन अवैध कमाई से खरीदी गयी है. इसके बाद ईडी ने जमीन को जब्त किया था.

रांचीः झारखंड हाई कर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में होटल ली लैक के मालिक विनय प्रकाश की एक जमीन को ईडी ने जब्त किया था. इस जमीन को रिलीज करने को लेकर मेसर्स हाईस्ट्रीट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने आंशिक सुनवाई करने के बाद अगली तिथि 7 नवंबर को निर्धारित की है.

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दरअसल, मेसर्स हाईस्ट्रीट ने वर्ष 2015 में विनय प्रकाश से उक्त जमीन खरीदी थी. ईडी ने विनय प्रकाश की अवैध कमाई का आकलन करते हुए उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. वर्ष 2018 में ईडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ मनी लांड्रिग के तहत कार्रवाई की और उनकी जमीन को जब्त किया. ईडी ने विनय प्रकाश के खिलाफ आय से अधिक कमाई के अध्ययन में पाया था कि यह जमीन अवैध कमाई से खरीदी गयी है. इसके बाद ईडी ने जमीन को जब्त किया था.

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