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विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता से मांगी गई गवाहों की सूची

गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गवाहों की सूची मांगी है और निर्देश दिया है कि गवाही दर्ज कराएं.

Jharkhand High Court
विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती
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Published : May 5, 2022, 10:17 PM IST

रांचीः कांके विधानसभा से बीजेपी के विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता सुरेश बैठा से गवाहों की सूची मांगी है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि गवाही शुरू कराएं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

यह भी पढ़ेंःविधायक समरी लाल ने जाति प्रमाण पत्र मामले को HC में दी चुनौती, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने सर्टिफिकेट पाया था गलत

हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विधायक समरी लाल ने भ्रष्ट आचरण अपनाकर जीत दर्ज की है. इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दी जाए. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है, जो गलत है. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जीत की है. वहीं, विधायक की ओर से याचिकाकर्ता की दलील का विरोध किया गया.

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेश बैठा को अगली सुनवाई के दौरान गवाही पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र से विधायक समरी लाल चुनाव जीते हैं. विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

रांचीः कांके विधानसभा से बीजेपी के विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता सुरेश बैठा से गवाहों की सूची मांगी है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि गवाही शुरू कराएं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विधायक समरी लाल ने भ्रष्ट आचरण अपनाकर जीत दर्ज की है. इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दी जाए. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है, जो गलत है. फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जीत की है. वहीं, विधायक की ओर से याचिकाकर्ता की दलील का विरोध किया गया.

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेश बैठा को अगली सुनवाई के दौरान गवाही पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र से विधायक समरी लाल चुनाव जीते हैं. विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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