रांच: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी मामले के सजायाफ्ता संजय भारती की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को मामले में लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अपील लंबित है इसलिए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद एलसीआर पेश करने का आदेश दिया है.
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बता दें कि अफीम तस्करी के आरोप में चंदवा लातेहार में संजय भारती को नारकोटिक्स का ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. उसी मामले में विशेष अदालत से सजा दी गई थी. निचली अदालत से मिली सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को एलसीआर पेश करने को कहा है.