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रांची: JPSC के पूर्व सदस्य डॉ शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई - जेपीएससी मामले में चल रही सीबीआई जांच

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉ शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जेपीएससी के लेक्चरर नियुक्ति घोटाला में आरोपी सभी की अग्रिम जमानत याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी.

Hearing in HC
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 21, 2020, 10:01 PM IST

Updated : May 21, 2020, 10:49 PM IST

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉ शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जेपीएससी के लेक्चरर नियुक्ति घोटाला में आरोपी सभी की अग्रिम जमानत याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी डॉक्टर शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने लेक्चरर घोटाले मामले में जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर नियुक्ति किया गया था बाद में मामले की जांच सीबीआई को दी गई है. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. सीबीआई के द्वारा कई अधिकारियों को घोटाले में आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में कई अधिकारियों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉ शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जेपीएससी के लेक्चरर नियुक्ति घोटाला में आरोपी सभी की अग्रिम जमानत याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी डॉक्टर शांति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने लेक्चरर घोटाले मामले में जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर नियुक्ति किया गया था बाद में मामले की जांच सीबीआई को दी गई है. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. सीबीआई के द्वारा कई अधिकारियों को घोटाले में आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में कई अधिकारियों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

Last Updated : May 21, 2020, 10:49 PM IST

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