रांची: झारखंड राज्य स्थापना दिवस के नाम पर वर्ष 2016 में रघुवर सरकार के समय एक दिन में साढ़े 3 करोड़ की टी-शर्ट और 35 लाख के टॉफी के बंटवारे की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से जवाब पेश कियाा गया. अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि खरीद से संबंधित कोई रसीद नहीं है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में स्थापना दिवस के नाम पर करोड़ों की टी-शर्ट और टॉफी बांटने की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. जवाब में पाया गया कि अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट में यह पाया गया है कि टॉफी और टी-शर्ट की खरीद का कोई भी रसीद नहीं पाया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की एसीबी जांच की बिंदु पर 6 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.
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6 नवंबर को अगली सुनवाई
दरअसल, पंकज यादव ने रघुवर सरकार में स्थापना दिवस के नाम पर टी-शर्ट और टॉफी बांटे जाने की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी जांच की बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.