रांची: झारखंड में बाल कल्याण समिति (CWC) और न्याय बोर्ड (JJB) में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के द्वारा मामले में हो रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समाज कल्याण विभाग के सचिव को 2 महीने में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है, साथ ही तब तक के लिए पूर्व में कार्य कर रहे अधिकारियों को अगले आदेश तक कार्य करते रहने का भी निर्देश दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. मामले की सुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए.
बचपन बचाओ आंदोलन संस्था ने दायर की है याचिका
अदालत ने पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है. कब तक पूरी हो जाएगी. सचिव ने अदालत को आश्वस्त किया कि 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि पूर्व से अधिकारी को 2 महीने के लिए अवधि विस्तार दे दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए पूर्व से काम कर रहे अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्य करने का निर्देश दिया. इस मामले को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था के द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. उसी मामले में हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर राज्य में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है.