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असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति का मामलाः इंटरव्यू में शामिल होने की मांग वाली याचिका झारखंड हाई कोर्ट में खारिज

असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

assistant engineer recruitment case
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Published : Jun 29, 2022, 1:49 PM IST

रांचीः असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इंटरव्यू में शामिल होने की मांग के लिए कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है.


बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 16 जून को हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस के दौरान अदालत को बताया था कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है. नियम के मुताबिक, 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. जो नियमसंगत नहीं है. कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया. इस संबंध में प्रार्थी रविशंकर एवं हंसराज समेत 38 प्रार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कुल 38 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था.

रांचीः असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इंटरव्यू में शामिल होने की मांग के लिए कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है.


बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 16 जून को हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस के दौरान अदालत को बताया था कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है. नियम के मुताबिक, 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. जो नियमसंगत नहीं है. कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया. इस संबंध में प्रार्थी रविशंकर एवं हंसराज समेत 38 प्रार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कुल 38 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था.

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