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दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात मामले में HC में हुई सुनवाई, 29 जून को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में बोकारो के गोमियो की 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोकारो के जेनरल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम गठित कर अवॉशन की स्थिति पर अपना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून को तय की है.

Hearing in HC for abortion of Molest victim
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 25, 2020, 8:19 PM IST

रांचीः बोकारो के गोमियो की 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की 3 सदस्य कमेटी गठित कर पीड़िता की जांच और गर्भपात की स्थिति को जाना. मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में बोकारो गोमियो के दुष्कर्म पीड़िता के 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप कुमार और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम गठित कर पीड़िता के बच्चे के जन्म या गर्भ गिराने की स्थिति पर अपना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून को तय की है.

ये भी पढ़ें- खूंटी में पत्थलगड़ी नेता रामजीव मुंडा की हत्या, दो अन्य लोग गंभीर


बता दें कि पीड़िता के परिवार को जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उनके परिजनों ने गोमियों के थाना में एफआईआर दर्ज कराया और पीड़िता प्रेगनेंसी से दिन-ब-दिन टॉर्चर हो रही है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अवॉशन की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

रांचीः बोकारो के गोमियो की 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की 3 सदस्य कमेटी गठित कर पीड़िता की जांच और गर्भपात की स्थिति को जाना. मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में बोकारो गोमियो के दुष्कर्म पीड़िता के 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप कुमार और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम गठित कर पीड़िता के बच्चे के जन्म या गर्भ गिराने की स्थिति पर अपना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून को तय की है.

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बता दें कि पीड़िता के परिवार को जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उनके परिजनों ने गोमियों के थाना में एफआईआर दर्ज कराया और पीड़िता प्रेगनेंसी से दिन-ब-दिन टॉर्चर हो रही है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अवॉशन की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कमेटी गठित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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