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लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, 46 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की बहस पूरी

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में 6 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई. कुछ मिलाकर 46 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. अब 9 आपूर्तिकर्ताओं की बहस बाकी है.

hearing in fodder scam in ranchi
चारा घोटाला मामले
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Published : Oct 8, 2021, 10:47 AM IST

रांचीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े (आरसी- 47A/96) डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में 6 आरोपी आपूर्तिकर्ता की ओर से बहस हुई.

ये भी पढ़ेंः चारा घोटाला मामलाः सीबीआई की विशेष अदालत में छह आरोपियों की हुई बहस, सभी ने खुद को बताया निर्देश

सीबीआई की विशेष अदालत में 6 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई. कुछ मिलाकर 46 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है बाकी 9 आपूर्तिकर्ताओं की बहस बाकी है. सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को अदालत ने आदेश दिया है कि बचे हुए 9 आपूर्तिकर्ता की ओर से बहस आज यानी आठ अक्टूबर तक हर हाल में पूरी कर लें. अगर कोई आपूर्तिकर्ता अपनी बातें लिखित में देना चाहते हैं, तो वह भी 8 अक्टूबर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें. आपूर्तिकर्ता के बाद राजनीतिज्ञ, अधिकारी और डॉक्टरों की ओर से बहस होने की संभावना है.

सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि हरीश खन्ना एशियन ब्रीडर, महेंद्र कुमार कुंदन कृष्णा एजेंसी, राजेश मेहरा पीके कमर्शियल दिल्ली, मंजू बाला जायसवाल मैसर्स आर के भगत कंपनी एंड कंपनी राची, अभय कुमार सिन्हा मैसर्स पीएन इंटरप्राइजेज, मदन मोहन पाठक स्वर्णरेखा मेडिकल एजेंसी की ओर से बहस की गई है.

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

रांचीः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े (आरसी- 47A/96) डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में 6 आरोपी आपूर्तिकर्ता की ओर से बहस हुई.

ये भी पढ़ेंः चारा घोटाला मामलाः सीबीआई की विशेष अदालत में छह आरोपियों की हुई बहस, सभी ने खुद को बताया निर्देश

सीबीआई की विशेष अदालत में 6 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई. कुछ मिलाकर 46 आरोपी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है बाकी 9 आपूर्तिकर्ताओं की बहस बाकी है. सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को अदालत ने आदेश दिया है कि बचे हुए 9 आपूर्तिकर्ता की ओर से बहस आज यानी आठ अक्टूबर तक हर हाल में पूरी कर लें. अगर कोई आपूर्तिकर्ता अपनी बातें लिखित में देना चाहते हैं, तो वह भी 8 अक्टूबर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें. आपूर्तिकर्ता के बाद राजनीतिज्ञ, अधिकारी और डॉक्टरों की ओर से बहस होने की संभावना है.

सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि हरीश खन्ना एशियन ब्रीडर, महेंद्र कुमार कुंदन कृष्णा एजेंसी, राजेश मेहरा पीके कमर्शियल दिल्ली, मंजू बाला जायसवाल मैसर्स आर के भगत कंपनी एंड कंपनी राची, अभय कुमार सिन्हा मैसर्स पीएन इंटरप्राइजेज, मदन मोहन पाठक स्वर्णरेखा मेडिकल एजेंसी की ओर से बहस की गई है.

बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

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