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बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने DC से मांगा जवाब

बैद्यनाथ धाम में पूजा करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने देवघर डीसी से मांगा जवाब
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Published : Jun 26, 2020, 11:57 AM IST

Updated : Jun 26, 2020, 6:43 PM IST

11:48 June 26

देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने और देवघर डीसी को सरकार के निर्देशानुसार जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

रांची: देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रसिद्ध श्रावणी मेला और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने और देवघर डीसी को सरकार के निर्देशानुसार जवाब पेश करने को कहा है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई  

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पट खोलने और पूजा करने की अनुमति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.  

बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने का आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने को कहा है, साथ ही देवघर के डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्हें राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. 30 जून से पहले उन्हें अपना जवाब अदालत में सौंपने को कहा गया है.

देवघर डीसी को जवाब पेश करने का आदेश

बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा की मांग को लेकर दया जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 जून को होगी.

11:48 June 26

देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने और देवघर डीसी को सरकार के निर्देशानुसार जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

रांची: देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रसिद्ध श्रावणी मेला और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने और देवघर डीसी को सरकार के निर्देशानुसार जवाब पेश करने को कहा है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई  

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पट खोलने और पूजा करने की अनुमति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.  

बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने का आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाने को कहा है, साथ ही देवघर के डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्हें राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. 30 जून से पहले उन्हें अपना जवाब अदालत में सौंपने को कहा गया है.

देवघर डीसी को जवाब पेश करने का आदेश

बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा की मांग को लेकर दया जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई 30 जून को होगी.

Last Updated : Jun 26, 2020, 6:43 PM IST

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