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निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई, सीएम के अधिवक्ता ने किया आग्रह- सांसद को रोका जाए

रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर सीएम के खिलाफ कुछ भी लिखने से रोका जाए.

Hearing in civil court in the case filed against Nishikant Dubey
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Dec 15, 2020, 7:28 PM IST

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई सब जज-2 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हुई. मामले में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर सीएम के खिलाफ कुछ भी लिखने से रोका जाए. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दायर मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन ट्विटर ने अब तक इस मामले में कोई भी जवाब अदालत में नहीं पेश किया है. बता दें कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से गोडा सांसद निशिकांत दुबे ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में सीएम ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है.

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई सब जज-2 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में हुई. मामले में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को ट्विटर पर सीएम के खिलाफ कुछ भी लिखने से रोका जाए. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दायर मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन ट्विटर ने अब तक इस मामले में कोई भी जवाब अदालत में नहीं पेश किया है. बता दें कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से गोडा सांसद निशिकांत दुबे ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में सीएम ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है.

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