रांची: डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में तीन आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस की गई. इसमें अशोक कुमार यादव, सुलेखा देवी और रवि नंदन प्रसाद सिन्हा का नाम शामिल है.
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आरोपी सुलेखा देवी के अधिवक्ता ने कहा कि पति के कहने पर वो हस्ताक्षर किया करती थीं. डोरंडा कोषागार मामले में वह निर्दोष हैं. वहीं अन्य दोनों आरोपियों की ओर से कहा गया कि हमलोग भाड़े का वाहन लेकर माल की आपूर्ति करते थे. ट्रक का नंबर फर्जी है, इसका पता नहीं चला था. बहस के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह भी अदालत में उपस्थित थे.
37 आरोपियों हो चुका है निधन
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अब तक 10 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 सितंबर निर्धारित की है. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.