रांची: मंगलवार को फ्लैट के नाम पर धोखा करने के मामले में राजीव रंजन की दायर जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. बता दें मामला सचदेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है.
अदालत ने खारिज की याचिका
लालपुर थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित सचदेवा इंस्टीट्यूट के संचालक राजीव रंजन उर्फ राजीव सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक मामले में भी अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया. अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत में उसकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पश्चात याचिका खारिज कर दी.
फ्लैट का फर्जी दस्तावेज
आरोपी 29 नवंबर 2019 से ही जेल में है. उस पर महेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से फ्लैट का फर्जी दस्तावेज दिखाकर 31 लाख रुपये ऐठने का आरोप हैं. इस घटना को लेकर उसने लालपुर थाना में कांड संख्या 24/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है.
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दर्ज करवाई गई है प्राथमिकी
बता दें कि राजवी रंजन ने इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के नाम से फर्जीवाड़ा करके करोड़ों का लोन भी उठा रखा है. उनके खिलाफ 68 छात्रों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए करोड़ों का लोन लेने का आरोप है. उस मामले में भी लालपुर थाना में कांड संख्या 443/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.