रांची: झारखंड हाईकोर्ट में एडीजी अनुराग गुप्ता को चुनाव तक राज्य से बाहर रहने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में हुई. मामले को लेकर न्यायालय में बहस पूरी कर ली गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मौलिक अधिकार का हनन
एडीजी अनुराग गुप्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में आयोग के आदेश को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आदेश से उनके वोट देने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है.
तीन मई को अगली सुनवाई
अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा था कि किस प्रावधान और अधिकार के तहत एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया है. क्या आयोग किसी अधिकारी को राज्य के बाहर पदस्थापित करने का निर्देश राज्य सरकार को दे सकता है. कोर्ट ने पूछा था कि चुनाव कार्य में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले अब तक कितने अधिकारियों को राज्य से बाहर पदस्थापित किया गया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन मई की तिथि निर्धारित की है.
ये भी पढ़ें- रांची के धुर्वा डैम में डूबने से छात्र की मौत
दिल्ली कर दिया गया है तबादला
दरअसल, एडीजी अनुराग गुप्ता ने चुनाव आयोग के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनका तबादला राज्य से बाहर कर दिया गया है और चुनाव तक राज्य से बाहर रहने का आदेश भी दिया गया है. चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही राज्य सरकार ने उनका तबादला दिल्ली स्थित झारखंड के स्थानीय आयुक्त कार्यालय में कर दिया है.