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HC में ध्वनि प्रदूषण रोकने के मामले में हुई सुनवाई, जज ने अधिसूचना जारी नहीं होने पर जताई नाराजगी - झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ध्वनि प्रदूषण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताते हुए आदेश पारित किए हैं. अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धीरित की गई है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 10, 2019, 12:51 PM IST

रांची: ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अधिसूचना जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है.

जज ने दी चेतावनी
न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 7 महीने से मामले में मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि आदेश को हल्के में न लें आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त आदेश पारित किए जाएंगे.

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13 सितंबर को अगली सुनवाई
वहीं, अदालत ने प्रदूषण रोकने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान रांची एसडीओ, एसएसपी और झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव उपस्थित रहे. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि आदेश के आलोक में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई की गई है.

रांची: ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अधिसूचना जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है.

जज ने दी चेतावनी
न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 7 महीने से मामले में मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि आदेश को हल्के में न लें आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त आदेश पारित किए जाएंगे.

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13 सितंबर को अगली सुनवाई
वहीं, अदालत ने प्रदूषण रोकने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान रांची एसडीओ, एसएसपी और झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव उपस्थित रहे. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि आदेश के आलोक में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई की गई है.

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रांची: ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अधिसूचना जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है. 



जज ने दी चेतावनी

न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 7 महीने से मामले में मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि आदेश को हल्के में न लें आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त आदेश पारित किए जाएंगे.



13 सितंबर को अगली सुनवाई 

वहीं, अदालत ने प्रदूषण रोकने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान रांची एसडीओ, एसएसपी और झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव उपस्थित रहे. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि आदेश के आलोक में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई की गई है.

 


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