रांचीः कोरोना वायरस के बढ़ती प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल जरूरी जमानत याचिका पर ही सुनवाई होगी. वहीं, सिविल कोर्ट में 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. सभी अधिवक्ताओं को जरूरत पड़ने पर ही मुवकिल को बुलाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होगी. इधर, हाई कोर्ट परिसर में फिलहाल वही वकील आएंगे जिनके मामले की सुनवाई होगी. अगले आदेश तक के लिए हाई कोर्ट परिसर में आम लोगों की प्रवेश वर्जित होगी.
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कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अगले 31 मार्च तक के लिए झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनवाई होगी. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता धीरज कुमार ने मुख्य नयायाधीश के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने आग्रह किया कि जरुरी याचिका पर सुनवाई जारी रहे. जिस पर बैठक में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनबाई करने का निर्णय लिया गया. बता दें कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य नयायाधीश के निर्देश के आलोक मैं झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश ने बैठक कर निर्णय लिया है.