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कोरोना का खौफ: सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा कोर्ट, HC में आम लोगों का जाना वर्जित - एचसी ने जजों के साथ की बैठक

रांची में कोरोना वायरस को लेकर हाई अर्लट जारी कर दिया गया है. इसे लेकर हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश ने सभी जजों के साथ बैठक की. कोर्ट में फिलहाल जरूरी याचिका पर सुनवाई होगी, वहीं आम लोगों के जाने पर रोक लगाया गया है.

HC chief judge holds meeting
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 17, 2020, 2:12 PM IST

Updated : Mar 17, 2020, 3:17 PM IST

रांचीः कोरोना वायरस के बढ़ती प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल जरूरी जमानत याचिका पर ही सुनवाई होगी. वहीं, सिविल कोर्ट में 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. सभी अधिवक्ताओं को जरूरत पड़ने पर ही मुवकिल को बुलाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होगी. इधर, हाई कोर्ट परिसर में फिलहाल वही वकील आएंगे जिनके मामले की सुनवाई होगी. अगले आदेश तक के लिए हाई कोर्ट परिसर में आम लोगों की प्रवेश वर्जित होगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और अन्य सभी जजों के साथ बैठक किए. बैठक में महाधिवक्ता हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन अधिवक्ता ने मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला लिया. इस बीच झारखंड हाई कोर्ट परिसर भवन कार्यालय में वायरस से बचाव के छिड़काव लगातार बढ़ा दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें- विधानसभा सत्रः लोहरदगा दंगों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार पर लगाए कई आरोप


कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अगले 31 मार्च तक के लिए झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनवाई होगी. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता धीरज कुमार ने मुख्य नयायाधीश के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने आग्रह किया कि जरुरी याचिका पर सुनवाई जारी रहे. जिस पर बैठक में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनबाई करने का निर्णय लिया गया. बता दें कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य नयायाधीश के निर्देश के आलोक मैं झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश ने बैठक कर निर्णय लिया है.

रांचीः कोरोना वायरस के बढ़ती प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल जरूरी जमानत याचिका पर ही सुनवाई होगी. वहीं, सिविल कोर्ट में 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. सभी अधिवक्ताओं को जरूरत पड़ने पर ही मुवकिल को बुलाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए होगी. इधर, हाई कोर्ट परिसर में फिलहाल वही वकील आएंगे जिनके मामले की सुनवाई होगी. अगले आदेश तक के लिए हाई कोर्ट परिसर में आम लोगों की प्रवेश वर्जित होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और अन्य सभी जजों के साथ बैठक किए. बैठक में महाधिवक्ता हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन अधिवक्ता ने मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला लिया. इस बीच झारखंड हाई कोर्ट परिसर भवन कार्यालय में वायरस से बचाव के छिड़काव लगातार बढ़ा दिए गए हैं.

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कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने अगले 31 मार्च तक के लिए झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनवाई होगी. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अधिवक्ता धीरज कुमार ने मुख्य नयायाधीश के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने आग्रह किया कि जरुरी याचिका पर सुनवाई जारी रहे. जिस पर बैठक में सिर्फ जरुरी याचिका पर ही सुनबाई करने का निर्णय लिया गया. बता दें कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य नयायाधीश के निर्देश के आलोक मैं झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य नयायाधीश ने बैठक कर निर्णय लिया है.

Last Updated : Mar 17, 2020, 3:17 PM IST
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