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हर महीने के तीसरे शनिवार को बंद रहेंगे झारखंड के सरकारी स्कूल, विभाग ने जारी की अधिसूचना - रांची न्यूज

झारखंड के सरकारी स्कूलों(Government schools of Jharkhand) में अब हर महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी. सरकार ने यह फैसला शिक्षक संघ के अनुरोध पर लिया है.

Government schools of Jharkhand
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Published : Aug 8, 2022, 10:47 PM IST

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों (Government schools of Jharkhand)में हर महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा. राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(School Education and Literacy Department) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षक संघों की मांग पर विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है.


अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए बच्चों के सीखने के समय में वृद्धि तथा विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारित शिक्षण दिवसों और शैक्षणिक अवधि के अनुरूप संचालन से निमित राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2144/02-11-2021 की कंडिका 4(घ)(i) के तहत शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया गया था. जिसके बाद शिक्षक संघों द्वारा व्यक्तिगत एवं अन्य कारणों के लिए कम से कम हर महीने की कम से कम एक शनिवार को अवकाश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था.


सरकार के सचिव राजेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2144 की कंडिका 4 घ (ई) में संशोधित करते हुए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है. अधिसूचना जारी होने के बाद अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जहां अब शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस सेवा देंगे वहीं महीने में एक शनिवार(तीसरे) को उन्हें अवकाश मिलेगा.

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों (Government schools of Jharkhand)में हर महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश रहेगा. राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(School Education and Literacy Department) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षक संघों की मांग पर विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है.


अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए बच्चों के सीखने के समय में वृद्धि तथा विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारित शिक्षण दिवसों और शैक्षणिक अवधि के अनुरूप संचालन से निमित राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2144/02-11-2021 की कंडिका 4(घ)(i) के तहत शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया गया था. जिसके बाद शिक्षक संघों द्वारा व्यक्तिगत एवं अन्य कारणों के लिए कम से कम हर महीने की कम से कम एक शनिवार को अवकाश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था.


सरकार के सचिव राजेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2144 की कंडिका 4 घ (ई) में संशोधित करते हुए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है. अधिसूचना जारी होने के बाद अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जहां अब शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस सेवा देंगे वहीं महीने में एक शनिवार(तीसरे) को उन्हें अवकाश मिलेगा.

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