ETV Bharat / city

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Former minister Yogendra Saw bail plea rejected
योगेंद्र साव
author img

By

Published : Dec 3, 2020, 1:52 PM IST

Updated : Dec 3, 2020, 5:43 PM IST

13:47 December 03

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

देखें पूरी खबर

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कांग्रेस नेता झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व मंत्री फिलहाल जेल में है.

ये भी पढ़ें-बीजेपी ने सूबे में हो रहे सामूहिक दुष्कर्म पर सरकार को घेरा, कांग्रेस ने कहा- पहले अपने गिरेबान में झांकें

जानकारी के अनुसार हजारीबाग के बरकागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और पूर्व मंत्री के समर्थकों में झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसवाले घायल हुए थे, वहीं, कई समर्थक भी घायल हुए थे. उसी मामले में पूर्व मंत्री को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

13:47 December 03

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाई कोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

देखें पूरी खबर

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कांग्रेस नेता झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी प्रकार का राहत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व मंत्री फिलहाल जेल में है.

ये भी पढ़ें-बीजेपी ने सूबे में हो रहे सामूहिक दुष्कर्म पर सरकार को घेरा, कांग्रेस ने कहा- पहले अपने गिरेबान में झांकें

जानकारी के अनुसार हजारीबाग के बरकागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और पूर्व मंत्री के समर्थकों में झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसवाले घायल हुए थे, वहीं, कई समर्थक भी घायल हुए थे. उसी मामले में पूर्व मंत्री को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Dec 3, 2020, 5:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.