रांची: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. सीबीआई के विशेष जज एके मिश्र की कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुनाई है. लगभग 16.83 करोड़ का है मामला.
आय से अधिक संपत्ति का है मामला
एनोस एक्का से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत सभी को सात-सात साल और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. लगभग 16.82 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला है.
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पत्नी, भाई समेत परिवार के सदस्यों को सजा
पत्नी मेनन एक्का, भाई गिदीयन एक्का, रिश्तेदार रोशन मींज, दीपक लकड़ा, जय कांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का शामिल हैं. मामले में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने 12 फरवरी को दोनों पक्षों के अंतिम बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी.
यहां की संपत्ति भी होगी जब्त
वहीं, सीबीआई की अदालत ने रांची, गुड़गांव सहित जलपाईगुड़ी में एनोस एक्का के संपत्ति को भी जब्त करने का निर्देश दिया है. सीबीआई ने 10 अगस्त 2010 में आरसी 4 ए/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
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दो चार्जशीट
बता दें कि अदालत में दो चार्जशीट 11 दिसंबर 2012, 27 जनवरी 2012 को दाखिल की गई थी. 23 अगस्त 2012 को आरोप गठित हुआ था, इसी मामले में एनोस एक्का ने खुद को सरेंडर किया था. मामले में सीबीआई की ओर से 158 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. एनोस एक्का ने बचाव पक्ष में 140 गवाहों को अदालत में पेश किया था. पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाई कोर्ट ने साशर्त जमानत की सुविधा दी है. उनके जेल में रहते हुए मामले को सीबीआई ने टेकओवर किया था.