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दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उपनिदेशक रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार, 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई - CBI court

दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च की निर्धारित की गई है.

Former Deputy Director of Doordarshan Kendra Ranchi convicted for taking bribe
दूरदर्शन केंद्र रांची
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Published : Mar 13, 2020, 6:42 PM IST

रांचीः सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित को दोषी पाया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी.

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ये भी पढ़ें-अब रांची और जमशेदपुर में हो सकेगी कोरोना की जांच, RIMS और MGM में तैयारियां पूरी

इस सिलसिले में दोषी शैलेश पंडित को कोर्ट में जजमेंट के लिए पेश किया गया. सजा के बिंदु पर आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने 16 मार्च की तारीख निर्धारित की है. जिसके बाद दोषी शैलेश पंडित को दोबारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

विशेष लोक अभियोजक एसके दास ने बताया कि शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के एवज में दूरदर्शन केंद्र रांची के एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप था. सीबीआई ने 24 जून 2015 को रिश्वत लेते हुए शैलेश को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

शिकायतकर्ता अशोक कुमार दूरदर्शन केंद्र में स्टेशनरी आपूर्ति सेक्शन का कार्यभार संभालते हैं, जहां अलग-अलग तारीखों में 1.04 लाख की स्टेशनरी आपूर्ति की गई थी. शैलेश पंडित ने इस पर 10 फीसदी कमीशन मांगा था और नहीं देने पर नौकरी से निलंबित करने की धमकी दी थी. अशोक कुमार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की. वहीं, सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 6/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी इस मामले में सीबीआई ने 16 गवाह दर्ज कराए हैं.

रांचीः सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित को दोषी पाया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी.

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इस सिलसिले में दोषी शैलेश पंडित को कोर्ट में जजमेंट के लिए पेश किया गया. सजा के बिंदु पर आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने 16 मार्च की तारीख निर्धारित की है. जिसके बाद दोषी शैलेश पंडित को दोबारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

विशेष लोक अभियोजक एसके दास ने बताया कि शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के एवज में दूरदर्शन केंद्र रांची के एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप था. सीबीआई ने 24 जून 2015 को रिश्वत लेते हुए शैलेश को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

शिकायतकर्ता अशोक कुमार दूरदर्शन केंद्र में स्टेशनरी आपूर्ति सेक्शन का कार्यभार संभालते हैं, जहां अलग-अलग तारीखों में 1.04 लाख की स्टेशनरी आपूर्ति की गई थी. शैलेश पंडित ने इस पर 10 फीसदी कमीशन मांगा था और नहीं देने पर नौकरी से निलंबित करने की धमकी दी थी. अशोक कुमार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की. वहीं, सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 6/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी इस मामले में सीबीआई ने 16 गवाह दर्ज कराए हैं.

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