रांची: चेंबर चुनाव 8 सितंबर को हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में होना है. जिसमें मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निश्चित किया गया है. बता दें कि 5.30 बजे तक कतार में खड़े होने वाले सदस्य को ही मतदान देने का अधिकार होगा. चेंबर की चुनाव समिति ने चुनाव आचार संहिता से संबंधित जानकारी चेंबर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
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वहीं, चुनाव के दौरान नियमों को फॉलो करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत मतदान स्थल पर किसी भी तरह के प्रचार सामग्री वहन नहीं किए जा सकेंगे. यह चुनाव पेपरलेस होगा, जिससे किसी तरह के पंपलेट या प्रचार सामग्री मतदान स्थल के अंदर नहीं बांटे जा सकेंगे.
वित्तीय वर्ष 2019-20 का सदस्यता शुल्क या अन्य किसी तरह के बकाए राशि होने की स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में सदस्य हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वहीं, बकाया राशि की भुगतान के लिए मतदान स्थल पर व्यवस्था की गई है. जहां दोपहर 3 बजे तक भुगतान किए जा सकेंगे.
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चेंबर चुनाव समिति के को-चेयरमैन पवन शर्मा ने चुनाव संबंधी जानकारियों को साझा करते हुए कहा कि मतदान के लिए चेंबर ने जो पहचान पत्र दिए हैं, या फिर सरकार की ओर से दिए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.