ETV Bharat / city

रांची: शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी हुआ आदेश, अतिरिक्त फीस वसूलने पर होगी कार्रवाई

रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जिले के सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश जारी किया गया है. राज्य के तमाम प्रधानाध्यापकों से कहा गया है कि किसी भी अभिभावक से अतिरिक्त फीस न वसूले, नहीं तो वैसे स्कूल के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

author img

By

Published : Jul 4, 2020, 12:38 PM IST

District education officer order issued for headmaster of schools in Ranchi
शिक्षा पदाधिकारी

रांची: जिला के शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जिले के सभी कोटि के सरकारी राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट और उत्क्रमित उच्च और प्लस टू विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश जारी किया गया है. शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम प्रधानाध्यापक से कहा है कि किसी भी अभिभावक से वे नामांकन के लिए राशि की वसूली न करें, नहीं तो वैसे स्कूल के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

education officer order issued for headmaster of schools in Ranchi
आदेश जारी

गौरतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रांची जिले के विभिन्न कोटि के सरकारी राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट उत्क्रमित उच्च और प्लस टू उच्च विद्यालयों में नामांकन के समय विभिन्न मदों में मनमाने तरीके से राशि वसूली जा रही है. वहीं, इसके एवज में रसीद भी अभिभावकों को नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके के शिकायत नियमित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो रहे थे. विभागीय स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है.

विभाग ने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं को उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट परीक्षा फल के आधार पर जल्द से जल्द नामांकन सुनिश्चित किया जाए. 5 से 18 साल का कोई भी बच्चा गैर नामांकित विद्यालय से बाहर नहीं रहे. कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन पीरियड में अगले आदेश तक नामांकन अवधि बढ़ाया जाए. विभाग ने जो शुल्क निर्धारित किया है उससे अतिरिक्त शुल्क कोई भी विद्यालय न ले और लिए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी देखें- एक सादे समारोह में माही ने रचाई थी साक्षी संग शादी, आज मना रहे हैं 10वीं मैरेज एनिवर्सरी

लॉकडाउन पीरियड में नामांकन की स्थिति में छात्रों अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को संज्ञान में रखते हुए निर्धारित शुल्क लेने के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने संबद्ध सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी यह नियम और आदेश लागू किया गया है. यदि किसी भी स्तर से अधिक राशि की वसूली इन स्कूलों में की जा रही है तो तत्काल संबंधित छात्रों, अभिभावकों से वसूली की गई है, राशि वापस किया जाए. इसके साथ ही रसीद भी संबंधित अभिभावक और विद्यार्थियों को दी जाए. इसका पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

रांची: जिला के शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जिले के सभी कोटि के सरकारी राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट और उत्क्रमित उच्च और प्लस टू विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश जारी किया गया है. शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम प्रधानाध्यापक से कहा है कि किसी भी अभिभावक से वे नामांकन के लिए राशि की वसूली न करें, नहीं तो वैसे स्कूल के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

education officer order issued for headmaster of schools in Ranchi
आदेश जारी

गौरतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रांची जिले के विभिन्न कोटि के सरकारी राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट उत्क्रमित उच्च और प्लस टू उच्च विद्यालयों में नामांकन के समय विभिन्न मदों में मनमाने तरीके से राशि वसूली जा रही है. वहीं, इसके एवज में रसीद भी अभिभावकों को नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके के शिकायत नियमित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो रहे थे. विभागीय स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया है और संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है.

विभाग ने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं को उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट परीक्षा फल के आधार पर जल्द से जल्द नामांकन सुनिश्चित किया जाए. 5 से 18 साल का कोई भी बच्चा गैर नामांकित विद्यालय से बाहर नहीं रहे. कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन पीरियड में अगले आदेश तक नामांकन अवधि बढ़ाया जाए. विभाग ने जो शुल्क निर्धारित किया है उससे अतिरिक्त शुल्क कोई भी विद्यालय न ले और लिए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी देखें- एक सादे समारोह में माही ने रचाई थी साक्षी संग शादी, आज मना रहे हैं 10वीं मैरेज एनिवर्सरी

लॉकडाउन पीरियड में नामांकन की स्थिति में छात्रों अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को संज्ञान में रखते हुए निर्धारित शुल्क लेने के लिए शुल्क का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने संबद्ध सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी यह नियम और आदेश लागू किया गया है. यदि किसी भी स्तर से अधिक राशि की वसूली इन स्कूलों में की जा रही है तो तत्काल संबंधित छात्रों, अभिभावकों से वसूली की गई है, राशि वापस किया जाए. इसके साथ ही रसीद भी संबंधित अभिभावक और विद्यार्थियों को दी जाए. इसका पालन नहीं करने वाले स्कूल प्रबंधन कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.