रांचीः शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य बताया है. इसके तहत जो शिक्षक बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं, उनका वेतन भुगतान नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्य के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों से जुड़ी सर्विस बुक 15 दिसंबर तक जमा कराने का आदेश भी जारी किया गया है. तय तारीख तक अगर सर्विस बुक जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.
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गौरतलब है कि बार-बार शिक्षा विभाग के निर्देशित किए जाने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं. इस वजह से कई शिक्षक वेतन से वंचित रह जाते हैं. इसका कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराना है, जबकि विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है. अन्यथा वेतन भुगतान किसी भी हाल में नहीं होगा.
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विशेष निर्देश
इस संबंध में विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षकों से संबंधित विद्यालयों को भी पत्र लिखा गया है. सभी निकासी पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों को भी पत्र लिखकर सूचित किया गया है. विद्यालय के प्राचार्य को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वह अपने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें और जो शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करें.
कई महीने पहले भी इसे लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति दर्ज कराना टेढ़ी खीर साबित हो रही थी और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही विभाग ने यह कदम उठाया है.