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कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को ED ने किया समन, अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछताछ जारी

Jharkhand Senior Advocate Rajeev Kumar से ईडी पूछताछ कर रही है. इस मामले में अब कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी समन भेजा गया है. ईडी राजीव कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की कड़ियों तो जोड़ने के लिए अमित अग्रवाल से पूछताछ करेगी.

Jharkhand Senior Advocate Rajeev Kumar
Jharkhand Senior Advocate Rajeev Kumar
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Published : Aug 23, 2022, 6:18 PM IST

रांची: झारखंड के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार (Jharkhand Senior Advocate Rajeev Kumar) को कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था. अधिवक्ता राजीव कुमार से रांची के ईडी कार्यालय में फिलहाल पूछताछ (ED interrogation of advocate Rajeev kumar) चल रही है. ईडी के अनुरोध के बाद कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. जिसके बाद ईडी राजीव कुमार से लगातार पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें: अधिवक्ता राजीव कुमार ने बंगाल पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, ईडी आज फिर करेगी पूछताछ

जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता राजीव कुमार पूछताछ के बाद ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी समन भेजा है. ताकि राजीव कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कड़ियों को जोड़ा जा सके. माना ये जा रहा है कि अमित अग्रवाल से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. अमित अग्रवाल के व्यवसाय उनकी कंपनी के टर्नओवर और शेल कंपनियों के मामले में ईडी कई सवाल कर सकती है. जिसके लिए अमित अग्रवाल को समन किया गया है. अमित अग्रवाल के खिलाफ पहले जनहित याचिका दाखिल की गई और बाद में उस जनहित याचिका से उनका नाम हटा दिया गया था. अब ईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों अमित अग्रवाल का नाम जनहित याचिका से हटा दिया गया.

इस मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज शिकायत का भी हवाला दिया है. शिकायत में अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया है था कि उनका नाम जनहित याचिका से नाम हटाने के एवज में अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक करोड़ रुपए मांगे थे. जिसकी पहली किश्त 50 लाख रुपए थी. इसी 50 लाख रुपए को लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.

वहीं, पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है. सुमन कुमार की जमानत मामले पर ईडी ने निचली अदालत में तीसरी बार समय की मांग की. पीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई तय थी. इस सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से समय की मांग की गयी. इस पर विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने नाराजगी जताई. इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक ईडी को अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा. अदालत ने कहा कि अगर 31 तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी, तो कोर्ट अपना फैसला ले लेगा. सीए सुमन कुमार सिंह ने नियमित जमानत के लिए पांच अगस्त को याचिका दायर की थी. सुमन कुमार 19 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं. ईडी की तरफ से आइएएस पूजा सिंघल के आवास समेत 25 ठिकानों में छह मई को छापेमारी की गयी थी. उसके बाद से ही सीए सुमन कुमार सिंह ईडी की हिरासत में हैं.

रांची: झारखंड के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार (Jharkhand Senior Advocate Rajeev Kumar) को कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था. अधिवक्ता राजीव कुमार से रांची के ईडी कार्यालय में फिलहाल पूछताछ (ED interrogation of advocate Rajeev kumar) चल रही है. ईडी के अनुरोध के बाद कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. जिसके बाद ईडी राजीव कुमार से लगातार पूछताछ कर रही है.

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जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता राजीव कुमार पूछताछ के बाद ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी समन भेजा है. ताकि राजीव कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कड़ियों को जोड़ा जा सके. माना ये जा रहा है कि अमित अग्रवाल से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. अमित अग्रवाल के व्यवसाय उनकी कंपनी के टर्नओवर और शेल कंपनियों के मामले में ईडी कई सवाल कर सकती है. जिसके लिए अमित अग्रवाल को समन किया गया है. अमित अग्रवाल के खिलाफ पहले जनहित याचिका दाखिल की गई और बाद में उस जनहित याचिका से उनका नाम हटा दिया गया था. अब ईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों अमित अग्रवाल का नाम जनहित याचिका से हटा दिया गया.

इस मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल में हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज शिकायत का भी हवाला दिया है. शिकायत में अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया है था कि उनका नाम जनहित याचिका से नाम हटाने के एवज में अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक करोड़ रुपए मांगे थे. जिसकी पहली किश्त 50 लाख रुपए थी. इसी 50 लाख रुपए को लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.

वहीं, पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है. सुमन कुमार की जमानत मामले पर ईडी ने निचली अदालत में तीसरी बार समय की मांग की. पीएमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई तय थी. इस सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से समय की मांग की गयी. इस पर विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने नाराजगी जताई. इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक ईडी को अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा. अदालत ने कहा कि अगर 31 तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी, तो कोर्ट अपना फैसला ले लेगा. सीए सुमन कुमार सिंह ने नियमित जमानत के लिए पांच अगस्त को याचिका दायर की थी. सुमन कुमार 19 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं. ईडी की तरफ से आइएएस पूजा सिंघल के आवास समेत 25 ठिकानों में छह मई को छापेमारी की गयी थी. उसके बाद से ही सीए सुमन कुमार सिंह ईडी की हिरासत में हैं.

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