रांची: चारा घोटाला से जुड़े सबसे बड़ा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज (23 दिसंबर) सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पशु चिकित्सक डॉक्टर नलिनी रंजन प्रसाद सिन्हा एवं डॉक्टर बृज नंदन प्रसाद वर्मा की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा कि वरीय अधिकारी के कहने पर ही दोनों चालान पर काउंटर हस्ताक्षर किया था और वे मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं.
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99 आरोपियों की बहस पूरी
सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि मामले में अब तक लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों की बहस पूरी कर ली गयी है. तीन आरोपियों पर सुनवाई अब भी बाकी है जो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉ. केएम प्रसाद, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 102 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.