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झारखंड में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 जून तक रद्द, विशेष परिस्थिति में DC की मंजूरी जरूरी

झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 जून तक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है. स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. विशेष परिस्थिति में जिले के उपायुक्त से मंजूरी मिलने के बाद ही छुट्टी मिल पाएगी.

jrhms, जेआरएचएमएस
जेआरएचएमएस ऑफिस
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Published : May 9, 2020, 6:42 PM IST

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 30 जून तक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. बता दें कि इस समय डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है. वतर्मान स्थिति को देखते हुए राज्य सराकर ने ये निर्णय लिया है.

आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार के सभी चिकित्सा पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, प्राचार्य, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट, एनआरएचएम के तहत संविदा पर बहाल कर्मचारी और सभी स्वास्थ्यकर्मी को 30 जून तक किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी.हालांकि विशेष परिस्थिति और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है. विशेष अवकाश के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त से मंजूरी के बाद ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी. यह निर्णय कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया है.

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 30 जून तक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. बता दें कि इस समय डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है. वतर्मान स्थिति को देखते हुए राज्य सराकर ने ये निर्णय लिया है.

आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार के सभी चिकित्सा पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, प्राचार्य, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट, एनआरएचएम के तहत संविदा पर बहाल कर्मचारी और सभी स्वास्थ्यकर्मी को 30 जून तक किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी.हालांकि विशेष परिस्थिति और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है. विशेष अवकाश के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त से मंजूरी के बाद ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी. यह निर्णय कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया है.

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