रांची: पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी बसंत यादव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 18 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई थी तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई थी. अदालत ने दोनों पक्षों की गवाह को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. ये मामला खलारी थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इस मामले में दोषी बसंत यादव ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था. बंसत यादव खेत में नाबालिग के पिता के साथ मजदूरी का काम करता था. बसंत ने पीड़िता को यह कहते हुए अपने मोटरसाइकिल में बैठा कर अपने घर ले गया कि उसके चाचा-चाची उसका इंतजार कर रहे हैं.
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पीड़िता बसंत के साथ उसके घर चली गई, जिसके बाद आरोपी ने अपने घर में बंधक बनाकर 2 घंटे तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता को धमकी दिया कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके पिता को जान से मार देगा. पीड़िता ने 2 महीने तक अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी. बाद में पीड़िता ने अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया.