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मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामला: राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - Controversial statement on Modi surname

झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है. रांची में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है.

Relief to Rahul Gandhi from Jharkhand High Court
Relief to Rahul Gandhi from Jharkhand High Court
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Published : Dec 7, 2021, 7:03 PM IST

Updated : Dec 7, 2021, 7:57 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है. राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. जिसके खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पहले दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. इस बीच सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और फिर विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

ये भी पढ़ें: नगालैंड हिंसा पर राहुल ने मांगा जवाब, कहा- कर क्या रहा है गृह मंत्रालय

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था जिससे आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट के ने समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा. रांची सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है. प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है. राहुल गांधी ने अपने बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए विवादित बयान दिया था.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है. राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. जिसके खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पहले दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी. इस बीच सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मोदी सरनेम पर विवादित बयान मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और फिर विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था जिससे आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट के ने समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा. रांची सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है. प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है. राहुल गांधी ने अपने बयान में नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए विवादित बयान दिया था.

Last Updated : Dec 7, 2021, 7:57 PM IST
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