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बगैर मुख्य सचिव की अनुमति के अब जिला नहीं छोड़ सकेंगे उपायुक्त, सरकार ने जारी किये निर्देश - उपायुक्तों की मुश्किलें

कार्मिक विभाग के निर्देश के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्त बिना मुख्य सचिव की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. छुट्टी लेने के लिए उन्हें मुख्य सचिव की अनुमति लेनी होगी.

chief secretary permission is mandatory for deputy commissioner to take leave
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Published : Mar 13, 2022, 7:10 AM IST

रांची: कार्मिक विभाग के निर्देश ने राज्य के सभी उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं. यह निर्देश जिला उपायुक्तों के अवकाश पर जाने से पहले अनुमति को लेकर है. जारी निर्देश के मुताबिक अब मुख्य सचिव की अनुमति के बिना राज्य के उपायुक्त मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी. कार्मिक विभाग ने चिठ्ठी जारी करने के बाद वैसे उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी है जो बिना अवकाश लिए या जानकारी दिये जिला मुख्यालय से बाहर चले जाते थे.

झारखंड के कई उपायुक्तों की परेशान बढ़ गई है. कार्मिक विभाग के निर्देश के मुताबिक अब किसी भी जिले के उपायुक्त अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचना देंगे और उनकी अनुमति के बाद ही वह जिले से बाहर जा पाएंगे. कार्मिक सचिव द्वारा जारी इस चिठ्ठी की प्रति राज्यपाल सचिव, सीएम सचिवालय, सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सीएस कार्यालय को भी दी गई है.

ये भी पढ़ें: 31 मार्च तक राज्य के सभी दिव्यांगों को मिलेगा प्रमाण पत्र, मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दिया निर्देश


प्रमंडलीय आयुक्त देंगे सिर्फ आकस्मिक अवकाश: कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की सचिव वंदना डाडेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी प्रमंडलों के आयुक्त जिला उपायुक्तों को सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही दे सकते हैं. उन्हें सरकार की ओर से आकस्मिक अवकाश देने के लिए प्राधिकृत किया गया है. यह अवकाश सिर्फ सरकारी बैठकों में भाग लेने, प्रशिक्षण में हिस्सा लेने, न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने या किसी भी अन्य सरकारी और व्यक्तिगत कार्यों के लिए दी जाएगी. इससे पहले छुट्‌टी को लेकर मुख्य सचिव की अनुशंसा जरूरी कर दी गयी है. बिना मुख्य सचिव की अनुमति के राज्य के उपायुक्त अब मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. अपनी छुट्‌टी को लेकर उपायुक्तों को लिखित और मौखिक अनुमति लेना जरूरी होगा. अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही उपायुक्त मुख्यालय छोड़ सकेंगे.

रांची: कार्मिक विभाग के निर्देश ने राज्य के सभी उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं. यह निर्देश जिला उपायुक्तों के अवकाश पर जाने से पहले अनुमति को लेकर है. जारी निर्देश के मुताबिक अब मुख्य सचिव की अनुमति के बिना राज्य के उपायुक्त मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उन्हें लिखित या फोन पर मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी. कार्मिक विभाग ने चिठ्ठी जारी करने के बाद वैसे उपायुक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी है जो बिना अवकाश लिए या जानकारी दिये जिला मुख्यालय से बाहर चले जाते थे.

झारखंड के कई उपायुक्तों की परेशान बढ़ गई है. कार्मिक विभाग के निर्देश के मुताबिक अब किसी भी जिले के उपायुक्त अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचना देंगे और उनकी अनुमति के बाद ही वह जिले से बाहर जा पाएंगे. कार्मिक सचिव द्वारा जारी इस चिठ्ठी की प्रति राज्यपाल सचिव, सीएम सचिवालय, सभी विभागीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सीएस कार्यालय को भी दी गई है.

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प्रमंडलीय आयुक्त देंगे सिर्फ आकस्मिक अवकाश: कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की सचिव वंदना डाडेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी प्रमंडलों के आयुक्त जिला उपायुक्तों को सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही दे सकते हैं. उन्हें सरकार की ओर से आकस्मिक अवकाश देने के लिए प्राधिकृत किया गया है. यह अवकाश सिर्फ सरकारी बैठकों में भाग लेने, प्रशिक्षण में हिस्सा लेने, न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने या किसी भी अन्य सरकारी और व्यक्तिगत कार्यों के लिए दी जाएगी. इससे पहले छुट्‌टी को लेकर मुख्य सचिव की अनुशंसा जरूरी कर दी गयी है. बिना मुख्य सचिव की अनुमति के राज्य के उपायुक्त अब मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. अपनी छुट्‌टी को लेकर उपायुक्तों को लिखित और मौखिक अनुमति लेना जरूरी होगा. अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही उपायुक्त मुख्यालय छोड़ सकेंगे.

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