रांची: कोलकाता के करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आरोपी के आपराधिक मामले को निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उनके ऊपर दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की. जिसे अदालत ने ठुकरा दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोपी हेमंत गोयल और अनिल गोयल पर दर्ज आपराधिक मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उनके ऊपर दर्ज मामले झूठे हैं. उन पर झूठा आरोप लगाया गया है. वह निर्दोष हैं. उनकी कहीं भी कोई गलती नहीं है. उन्हें फंसाया गया है, इसलिए इसे रद्द कर दी जाए. अदालत ने उनकी इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने अदालत से कम से कम उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने की भी गुहार लगाई. जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें राहत देते हुए जमानत की सुविधा देने का निर्देश दिया है. कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें या सुविधा दी गई है.
धनसार थाना में व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज
कोलकाता के व्यापारी धोखाधड़ी के आरोपी हेमंत गोयल और अनिल गोयल पर धनबाद के धनसर थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. उनपर 5 करोड़ से अधिक का हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का आरोप है. उसी मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.