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बाबाधाम में दर्शन के लिए SC में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा- क्या सीमित संख्या में दी जा सकती है इजाजत

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Published : Jul 31, 2020, 4:51 PM IST

Updated : Jul 31, 2020, 7:00 PM IST

hearing on baba baidyanath temple deoghar in supreme court
सुप्रीम कोर्ट

16:39 July 31

बाबा मंदिर में दर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

रांची: कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई मंदिरों ने भक्तों को दर्शन के लिए ई-दर्शन की व्यवस्था की है. इसी कड़ी में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्तों को सिर्फ ई-दर्शन की इजाजत है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि क्या भक्तों के लिए सीमित संख्या में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन की इजाजत दी जा सकती है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. निशिकांत दुबे ने  3 जुलाई को झारखंड के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर बैद्यनाथ मंदिर में वार्षिक श्रावणी मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है.

मंदिर में  30,000 पुजारियों की अनुमति की ओर इशारा करते हुए, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में पंडित मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो फिर इससे भक्तों को बाहर क्यों रखा गया है. इसके अलावा कोर्ट ये देखा कि अब अनलॉक के दौरान तालेबंदी में ढील दी जा रही है तो मंदिर, चर्च, मस्जिद भी खोले जाएंगे.

मामले में झारखंड सरकार ने कहा है कि त्यौहार से 2 दिन पहले ही आदेश रद्द करने से माहौल अराजकता पूर्ण हो जाएगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई या वार्षिक उत्सव आयोजित करने का कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि राज्य को ढील के साथ पूजा स्थलों को खोलने पर विचार करना चाहिए. 

16:39 July 31

बाबा मंदिर में दर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

रांची: कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई मंदिरों ने भक्तों को दर्शन के लिए ई-दर्शन की व्यवस्था की है. इसी कड़ी में बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्तों को सिर्फ ई-दर्शन की इजाजत है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि क्या भक्तों के लिए सीमित संख्या में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन की इजाजत दी जा सकती है.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. निशिकांत दुबे ने  3 जुलाई को झारखंड के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर बैद्यनाथ मंदिर में वार्षिक श्रावणी मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है.

मंदिर में  30,000 पुजारियों की अनुमति की ओर इशारा करते हुए, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में पंडित मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो फिर इससे भक्तों को बाहर क्यों रखा गया है. इसके अलावा कोर्ट ये देखा कि अब अनलॉक के दौरान तालेबंदी में ढील दी जा रही है तो मंदिर, चर्च, मस्जिद भी खोले जाएंगे.

मामले में झारखंड सरकार ने कहा है कि त्यौहार से 2 दिन पहले ही आदेश रद्द करने से माहौल अराजकता पूर्ण हो जाएगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई या वार्षिक उत्सव आयोजित करने का कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि राज्य को ढील के साथ पूजा स्थलों को खोलने पर विचार करना चाहिए. 

Last Updated : Jul 31, 2020, 7:00 PM IST
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