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कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की याचिका पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से मांगा जवाब

खूंटी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने फिर से मतगणना कराने की मांग की है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांग है

जानकारी देते महाधिवक्ता
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Published : Jul 18, 2019, 4:38 PM IST

Updated : Jul 18, 2019, 5:32 PM IST

रांची: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन पदाधिकारी से जवाब मांगा है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

जानकारी देते महाधिवक्ता


खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से मतगणना फिर से कराने की मांग की गई है. झारखंड में सबसे कम मतों से जीतने वाले खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा की जीत को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है. जिसमें चुनाव की मतगणना फिर से कराने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: गुमला: आयुष्मान भारत योजना में घोटाला, एक ही गांव के लोगों को मरीज बनाकर निकाला जा रहा पैसा
खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की ओर से रिटर्निंग पदाधिकारी को फिर से मतगणना कराने को लेकर एक आवेदन दिया गया था. उस आवेदन पर रिटर्निंग पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने के बाद कालीचरण मुंडा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटर्निंग पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन पदाधिकारी से जवाब मांगा है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

जानकारी देते महाधिवक्ता


खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से मतगणना फिर से कराने की मांग की गई है. झारखंड में सबसे कम मतों से जीतने वाले खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा की जीत को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है. जिसमें चुनाव की मतगणना फिर से कराने की मांग की गई है.

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खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की ओर से रिटर्निंग पदाधिकारी को फिर से मतगणना कराने को लेकर एक आवेदन दिया गया था. उस आवेदन पर रिटर्निंग पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने के बाद कालीचरण मुंडा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटर्निंग पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी को जवाब पेश करने को कहा है.

Intro:रांची
बाइट-- मनोज टंडन अपर महाधिवक्ता

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में भी सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग रिटर्निंग पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी से जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है याचिका के माध्यम से मतगणना फिर से कराने की मांग की है


Body:झारखंड में सबसे कम मतों से जीतने वाले खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा जीत के लेकर कालीचरण मुंडा ने रिट याचिका दायर की है जिसमें चुनाव की मतगणना फिर से कराने की मांग की गई अर्जुन मुंडा मतगणना के 16 में राउंड में मतों की गिनती को लेकर दोनों पक्षों उलझन और विरोध विरोध शुरू हो गया था मत मतगणना कि रात में कई घंटों बीत जाने के बाद अर्जुन मुंडा को विजई घोषित किया गया था। खुटी सांसद प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की ओर से रिटर्निंग पदाधिकारी को फिर से मतगणना कराने को लेकर एक आवेदन दिया गया था उस आवेदन पर रिटर्निंग पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय लेने के बाद कालीचरण मुंडा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। रिट याचिका जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग रिटर्निंग पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी को जवाब पेश करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी


Conclusion:
Last Updated : Jul 18, 2019, 5:32 PM IST
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