रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सरकारी वकील की नियुक्ति प्रक्रिया को झारखंड हाई कोर्ट में ही चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने एजी कार्यालय की ओर से निकाली गई नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी है.
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याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि सरकार की ओर से बनाया गया यह नियमावली ही गलत है. उनका कहना है कि इस नियमावली में जहां एजी के पद के लिए 10 वर्ष का वकालत किया हुआ अधिवक्ता होना चाहिए. वहीं अपर महाधिवक्ता के लिए अधिवक्ता का अनुभव वकालत करने का 15 वर्ष कर दिया गया है, जो गलत है. बता दें, कि झारखंड सरकार की ओर से 2018 में झारखंड विधि पदाधिकारी नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी. उसी नियमावली के अनुरूप महाधिवक्ता कार्यालय ने यह नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किया है. उसे ही चुनौती दी गई है.