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पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार पर एक और एफआईआर, सुनील तिवारी के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज - former CM Babulal Marandi political advisor Sunil Tiwari

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया है. सुनील तिवारी के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

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सुनील तिवारी
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Published : Sep 7, 2021, 11:06 PM IST

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर रांची के अरगोड़ा थाना में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस बार सुनील तिवारी के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है.

इसे भी पढ़ें- दुष्कर्म केस: पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील तिवारी की बढ़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

श्रम अधीक्षक सह बालक एवं किशाेर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) के निरीक्षक अविनाश कृष्ण की ओर से अरगोड़ा थाना में सुनील तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया है. इससे पहले रांची के अरगोड़ा थाना में ही खूंटी की रहने वाली एक युवती ने सुनील तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

क्या है एफआईआर में
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दुष्कर्म बाद उनपर एक और एफआइआर दर्ज हुई है. इस बार बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है. श्रम अधीक्षक सह बालक एवं किशाेर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) के निरीक्षक अविनाश कृष्ण की ओर से अरगोड़ा थाने में एफआइआर दर्ज किया गया है. सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में यह केस दर्ज किया गया है.

इसमें कडरू एजी कॉलोनी के रहने वाले सुनील तिवारी को आरोपी बनाते हुए कहा गया है कि उनके घर में रहने वाली बच्ची की उम्र 13 वर्ष है. जिसे बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए नियम के अनुसार 20 हजार रुपया चाइल्ड लेबर रिहैबिलेशन कम वेलफेयर फंड रांची में जमा करने की बात भी कही गई है.

इसे भी पढ़ें- नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने डीजीपी और एसएसपी को भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला


घरेलू नौकरानी ने दर्ज करवाया है रेप का मामला
इससे पहले झारखंड के 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर अरगोड़ा थाना में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और एसटी-एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में पीड़ित ने बताया था कि खूंटी की रहनेवाली लक्ष्मी बाखला ने उसे सुनील तिवारी के घर पर काम पर रखवाया था. यहां रहकर वह कॉलेज में पढ़ने जाती थी, इसके बाद घर का कामकाज भी करती थी.

युवती का आरोप है कि मार्च 2020 में सुनील तिवारी ने घर की छत पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उन्होंने इसे लेकर माफी भी मांगी कि शराब के नशे में गलती हो गई. लेकिन बाद में वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे. युवती ने बताया कि बाद में परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया था. युवती ने अरगोड़ा थाना में दिए आवेदन में बताया है कि फोन पर भी उसे धमकी दी गई थी. युवती के बयान पर सुनील तिवारी के खिलाफ 376 (1), 354 ए, 354 बी, 504, 506 आईपीसी और एसटी-एससी एक्ट की संगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर रांची के अरगोड़ा थाना में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस बार सुनील तिवारी के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है.

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श्रम अधीक्षक सह बालक एवं किशाेर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) के निरीक्षक अविनाश कृष्ण की ओर से अरगोड़ा थाना में सुनील तिवारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया है. इससे पहले रांची के अरगोड़ा थाना में ही खूंटी की रहने वाली एक युवती ने सुनील तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

क्या है एफआईआर में
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दुष्कर्म बाद उनपर एक और एफआइआर दर्ज हुई है. इस बार बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है. श्रम अधीक्षक सह बालक एवं किशाेर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) के निरीक्षक अविनाश कृष्ण की ओर से अरगोड़ा थाने में एफआइआर दर्ज किया गया है. सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में यह केस दर्ज किया गया है.

इसमें कडरू एजी कॉलोनी के रहने वाले सुनील तिवारी को आरोपी बनाते हुए कहा गया है कि उनके घर में रहने वाली बच्ची की उम्र 13 वर्ष है. जिसे बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए नियम के अनुसार 20 हजार रुपया चाइल्ड लेबर रिहैबिलेशन कम वेलफेयर फंड रांची में जमा करने की बात भी कही गई है.

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घरेलू नौकरानी ने दर्ज करवाया है रेप का मामला
इससे पहले झारखंड के 16 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर अरगोड़ा थाना में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और एसटी-एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में पीड़ित ने बताया था कि खूंटी की रहनेवाली लक्ष्मी बाखला ने उसे सुनील तिवारी के घर पर काम पर रखवाया था. यहां रहकर वह कॉलेज में पढ़ने जाती थी, इसके बाद घर का कामकाज भी करती थी.

युवती का आरोप है कि मार्च 2020 में सुनील तिवारी ने घर की छत पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उन्होंने इसे लेकर माफी भी मांगी कि शराब के नशे में गलती हो गई. लेकिन बाद में वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे. युवती ने बताया कि बाद में परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया था. युवती ने अरगोड़ा थाना में दिए आवेदन में बताया है कि फोन पर भी उसे धमकी दी गई थी. युवती के बयान पर सुनील तिवारी के खिलाफ 376 (1), 354 ए, 354 बी, 504, 506 आईपीसी और एसटी-एससी एक्ट की संगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

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