ETV Bharat / city

रांची: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 18 जून को सजा का फैसला - रांची में दुष्कर्म की घटना

रांची जिले में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया गया है. पॉक्सो की अदालत 18 जून को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी.

Accused of Molestation with a minor girl
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
author img

By

Published : Jun 16, 2020, 11:36 PM IST

रांची: तमाड़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राकेश मुंडा को पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. 18 जून को सजा के बिंदु पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी. सुनवाई के दौरान राकेश मुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अदालत में पेश किया गया. घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी.

क्या है पूरा मामला

तमाड़ थाना क्षेत्र से जुड़ी यह घटना 25 मार्च 2018 की है. पीड़िता नहाने के नाम पर घर से निकली थी और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि गांव के ही राकेश मुंडा उसे शादी की नियत से भगा ले गया है. इसके बाद राकेश मुंडा ने उसे 6-7 महीने मुंबई में रखा. इस दौरान जबरन शारीरिक शोषण भी करता रहा और फिर शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद 4 अक्टूबर 2018 को पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

रांची: तमाड़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राकेश मुंडा को पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. 18 जून को सजा के बिंदु पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी. सुनवाई के दौरान राकेश मुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम अदालत में पेश किया गया. घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी.

क्या है पूरा मामला

तमाड़ थाना क्षेत्र से जुड़ी यह घटना 25 मार्च 2018 की है. पीड़िता नहाने के नाम पर घर से निकली थी और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि गांव के ही राकेश मुंडा उसे शादी की नियत से भगा ले गया है. इसके बाद राकेश मुंडा ने उसे 6-7 महीने मुंबई में रखा. इस दौरान जबरन शारीरिक शोषण भी करता रहा और फिर शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद 4 अक्टूबर 2018 को पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.