रांची: व्यवहार न्यायालय स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने सहायक अभियंता अशोक कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए अशोक कुमार को राहत नहीं दी है. जमानत याचिका खारिज किए जाने से सहायक अभियंता को बड़ा झटका लगा है.
एसीबी की विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद कार्यालय खूंटी के सहायक अभियंता अशोक कुमार की जमानत याचिका खारिज खारिज कर दी गई है. बिल निकासी के नाम पर अभियंता ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता अशोक कुमार को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
बकाया बिल निकालने के लिए मांगी रिश्वत
सहायक अभियंता अशोक कुमार ने प्रतिवादी मानगोविंद यादव का बकाया बिल 1.81लाख निकालने के एवज में रिश्वत के तौर पर रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत प्रतिवादी ने एसीबी रांची से की थी. शिकायत के बाद एसीबी को उनकी ओर से मामले का सत्यापन कराया गया. रिश्वत मांगने की बात सामने आने के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.