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6ठी JPSC का रास्ता हुआ साफ, चार सप्ताह में मांगा गया है जवाब - जेपीएससी साक्षात्कार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में राहुल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें छठी जेपीएससी साक्षात्कार पर रोक लगाने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 19, 2020, 4:24 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी साक्षात्कार का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही छठी जेपीएससी मेंस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों संबंधी आरोप पर अदालत ने चार सप्ताह में जेपीएससी से जवाब मांगा है.

देखें पूरी खबर

दायर याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में राहुल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि छठी जेपीएससी परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जेपीएससी की ओर से निकाले गए हैं, उसमें कई खामियां हैं. इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर देनी जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- विधायक ढुल्लू के आवास पर पुलिस की दबिश, पत्नी ने प्रशासन पर उठाए सवाल

अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से निकाली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है. याचिकाकर्ता का आरोप गलत है. इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ता के साक्षात्कार पर रोक लगाने की आग्रह को अस्वीकार करते हुए साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

ये भी पढ़ें- ढुल्लू महतो के आवास पर पहुंची पुलिस, समर्थकों का गुस्सा देख बैरंग लौटी पुलिस

326 पदों के लिए शुरू हुई थी परीक्षा

बता दें कि 326 पदों के लिए छठी जेपीएससी परीक्षा 2016 में शुरू की गई थी. कई बार पीटी और मेंस के रिजल्ट होने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर मुख्य परीक्षा में 990 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया है. साक्षात्कार 24 फरवरी से 7 मार्च तक रखा गया है. इसी साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग को लेकर राहुल कुमार ने याचिका दायर की है.

रांची: छठी जेपीएससी साक्षात्कार का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही छठी जेपीएससी मेंस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों संबंधी आरोप पर अदालत ने चार सप्ताह में जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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दायर याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में राहुल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि छठी जेपीएससी परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जेपीएससी की ओर से निकाले गए हैं, उसमें कई खामियां हैं. इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर देनी जानी चाहिए.

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अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से निकाली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है. याचिकाकर्ता का आरोप गलत है. इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ता के साक्षात्कार पर रोक लगाने की आग्रह को अस्वीकार करते हुए साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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326 पदों के लिए शुरू हुई थी परीक्षा

बता दें कि 326 पदों के लिए छठी जेपीएससी परीक्षा 2016 में शुरू की गई थी. कई बार पीटी और मेंस के रिजल्ट होने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर मुख्य परीक्षा में 990 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया है. साक्षात्कार 24 फरवरी से 7 मार्च तक रखा गया है. इसी साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग को लेकर राहुल कुमार ने याचिका दायर की है.

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