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बिना मास्क घर से निकलते हैं तो सावधान! पुलिस वसूल रही भारी जुर्माना - कोरोना से बचाव के लिए नियम

झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) के बढ़ते मामल को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है. वहीं, पलामू जिला प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार के नियमों को सख्ती के साथ पालन कराया जाए.

Palamu police fined people without masks
Palamu police fined people without masks
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Published : Jan 4, 2022, 9:41 PM IST

पलामू: झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) के बढ़ते प्रकोप और सरकार के जारी गाइडलाइन के बाद पलामू में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर में बिना मास्क लोगों से जुर्माना वसूला गया है. छमुहान पर पर 28 लोगों को बिना मास्क पकड़ा गया और उनसे 14 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. यह अभियान सदर एसडीएम राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया. इन सबके बीच पलामू जिला प्रशासन और पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया है और लोगों से कोरोना से बचाव के लिए नियम (Rules To Protect Against Corona) के पालन करने का आग्रह किया है.

ये भी पढ़ें: Corona Update: झारखंड में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, 24 घंटे में मिले 1481 मरीज, एक की मौत, टीकाकरण की रफ्तार धीमी


पलामू डीसी शशि रंजन ने राज्य सरकार के जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है. डीसी ने बताया कि 15 जनवरी तक पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. 15 जनवरी तक सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार और शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. उन्होंने आम लोगों से सभी गाइडलाइन पालन करने की अपील की है, साथ ही कहा है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीसी ने पूरे मामले में सभी एसडीएम, इंसिडेंट कमांडर और अधिकारियों को एक निर्देश भी जारी किया है.

पलामू: झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) के बढ़ते प्रकोप और सरकार के जारी गाइडलाइन के बाद पलामू में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर में बिना मास्क लोगों से जुर्माना वसूला गया है. छमुहान पर पर 28 लोगों को बिना मास्क पकड़ा गया और उनसे 14 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. यह अभियान सदर एसडीएम राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया. इन सबके बीच पलामू जिला प्रशासन और पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया है और लोगों से कोरोना से बचाव के लिए नियम (Rules To Protect Against Corona) के पालन करने का आग्रह किया है.

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पलामू डीसी शशि रंजन ने राज्य सरकार के जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है. डीसी ने बताया कि 15 जनवरी तक पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. 15 जनवरी तक सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार और शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. उन्होंने आम लोगों से सभी गाइडलाइन पालन करने की अपील की है, साथ ही कहा है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीसी ने पूरे मामले में सभी एसडीएम, इंसिडेंट कमांडर और अधिकारियों को एक निर्देश भी जारी किया है.

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