पलामू: पलामू जिला एवं न्यायधीश प्रथम की अदालत ने गुरुवार को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी पर कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2016 को आरोपियों ने पीड़ित के घर की दीवार तोड़ कर उसका अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी.
पलामू में अदालत ने पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2016 को हुए दुष्कर्म और हत्या के आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़ित के गांव के ही इन आठ लोगों ने पहले तो लड़की के घर की दीवार तोड़ उसका अपहरण किया था और फिर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी. हत्या के चार दिनों के बाद पीड़िता का शव गांव में ही नदी से बरामद हुआ था. पीड़िता अपनी नानी के साथ उसके घर में रहा करती थी.
पीड़ित लड़की की नानी के बयान के आधार पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के अनुसंधान में यह पाया गया था कि पीड़ित के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और गला दबाकर हत्या की गई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओमप्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार पाल और सुरेंद्र यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.