जमशेदपुरः एमजीएम थाना अंतर्गत मुखियाडागा में अमित कुमार महतो की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे-2 की अदालत ने चारों आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने धारा 302 में उम्र कैद और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है. धारा 307 में 10 साल कारावास और पचीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. वहीं धारा 146 में 2 साल की सजा धारा 148 में 3 साल और आर्म्स एक्ट में 7 साल और 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना सभी को अलग-अलग देना होगा. कोर्ट ने गत 11 फरवरी को चारों को दोषी करार दिया था. इस मामले में कुल मिला 12 लोगों की गवाही हुई थी.
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दरअसल 30 सितंबर 2017 को अमित कुमार महतो गैस गोदाम में काम कर रहा था. वारदात की रात में बोलेरो से आरोपी गैस गोदाम संचालक पहुंचा था. दीपक कुशवाहा ने रंगदारी देने से इनकार किया तो बदमाशों ने गोली चला दी. गोली अमित कुमार महतो को लगी थी. घटनास्थल पर ही अमित की मौत हो गई थी. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे. इस मामले में दीपक कुशवाहा के बयान पर एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.