जमशेदपुरः लाॅकडाउन को देखते हुए सरकार ने वैसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. अब वैसे वाहन मालिक ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन का शुक्ल 30 जून तक बिना फाइन के जमा कर सकते हैं. इसको लेकर राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव के रविकुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है. इसके अनुसार जिन वाहनों का रोड टैक्स लाॅकडाउन के बाद यानी 24 मार्च या उसके बाद खत्म हो गया है, उनका ग्रेस पीरियड 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.
इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि लाॅकडाउन के कारण कई लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुअल, रोड परमिट का टैक्स शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं. वैसे लोगों के लिए सरकार ने 30 जून तक तिथि तय की है. वह बिना किसी विलंब शुल्क के अपना शुल्क जमा कर सकते हैं, लेकिन 30 जून के बाद जमा करने वालों को झारखंड मोटरवाहन कर रोपण नियमावली 2001 के अनुसार ही विलंब शुल्क चार्ज किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- जमशेदपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन, विरोध में सरयू राय ने रस्सी से खींचा वाहन
लाॅकडाउन के कारण डीटीओ ऑफिस में नहीं हो रहा काम
मालूम हो कि कोविड-19 के सक्रंमण को रोकने के लिए सरकार ने लाॅकडाउन की घोषणा की थी. इस कारण सारे काम नियम के अनुसार बंद थे. इसकी वजह से आम नागरिक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस सार्टिफिकेट रिव्यू नहीं करा पा रहे हैं.