जमशेदपुर: अमित राय हत्याकांड में बुधवार को एडीजे-13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. धारा 120बी के तहत आरोपी बनाए गए अखिलेश सिंह, हरीश सिंह और जसवीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
इस मामले में 31 जुलाई 2018 को एडीजे-5 की अदालत ने अखिलेश सिंह के सहयोगी सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह, मोहन यादव और संजीव राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं, हत्याकांड में दो आरोपी अजीत मंडल और संजय सोना को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
बुधवार को सुनवाई के दौरान अखिलेश सिंह और जसवीर सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जबकि हरीश कोर्ट में पेश हुआ. अखिलेश सिंह वर्तमान में दुमका जेल में बंद है, जबकि जसवीर सिंह रांची जेल में बंद है. वहीं, हरीश सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह ने कोर्ट में पैरवी की थी.
घटना 6 सितंबर 2012 की है. अमित राय के पिता नागेंद्र राय के बयान पर अखिलेश, कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे के खिलाफ सोनारी थाना में मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में अखिलेश, हरि सिंह और जसवीर सिंह को वारदात में साजिशकर्ता बताया गया था. इनके खिलाफ धारा 120बी के तहत जांच की जा रही थी.
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अमित के पास उस रात कॉल आया था, जिसके बाद वह अपार्टमेंट से बाहर गया था. तभी घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे. गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकले पिता ने अमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद मौके से एक पिस्तौल बरामद की गई थी. इससे पहले 23 सितंबर 2018 को साकची थाना क्षेत्र में अमित राय पर फायरिंग की गई थी.