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पूर्वी सिंहभूम में सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकाने, उपायुक्त ने दिया निर्देश - जमशेदपुर में उपायुक्त ने दुकानदारों को मास्क पहनने का दिया निर्देश

जमशेदपुर में उपायुक्त ने सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही जिले में सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान खोलने का निर्देश दिया.

Shops will open from 7 am to 9 pm in Jamshedpur
जमशेदपुर में सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकाने
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Published : Jun 2, 2020, 9:13 PM IST

जमशेदपुर: कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार ने शर्तों के आधार पर दुकान और कार्यालय खोलने निर्देश जारी किया है. वहीं, शत प्रतिशत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

उपायुक्त ने बैठक के दौरान खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों को कहा कि राज्य सरकार के जरिए दिए गए निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन सेवा और वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है, वह नियमों का पालन करते हुए उन्हीं दुकानों को खोले और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें. वहीं, पूर्वी सिंहभूम जिले में सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान खोलने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- अगर अनलॉक 1.0 में बढ़े पॉजिटिव केस तो रियायत पर पुनर्विचार करेगी सरकार : हेमंत सोरेन

उपायुक्त ने चेंबर के प्रतिनिधियों से कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सतर्कता और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना ही है. उन्होंने कहा कि दुकानों में हर प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे में वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जमशेदपुर: कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर राज्य सरकार ने शर्तों के आधार पर दुकान और कार्यालय खोलने निर्देश जारी किया है. वहीं, शत प्रतिशत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

उपायुक्त ने बैठक के दौरान खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों को कहा कि राज्य सरकार के जरिए दिए गए निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन सेवा और वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है, वह नियमों का पालन करते हुए उन्हीं दुकानों को खोले और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें. वहीं, पूर्वी सिंहभूम जिले में सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान खोलने का निर्देश दिया.

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उपायुक्त ने चेंबर के प्रतिनिधियों से कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सतर्कता और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना ही है. उन्होंने कहा कि दुकानों में हर प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे में वहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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