हजारीबाग: दीपावली में पटाखा फोड़ने की परंपरा रही है. झारखंड में दीपावली पर रात के 8:00 से 10:00 बजे तक के पटाखे चलाए जाएंगे. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश में कहा कि 10 जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे की बिक्री होगी लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि हजारीबाग में खुलेआम साधारण पटाखे बिक रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं है.
इस दीपावली में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने का ही निर्देश जारी किया है. हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहों में साधारण पटाखे बिकते नजर आ रहे हैं. ना तो इन्हें प्रशासन का खौफ है और ना ही प्रदूषण को लेकर चिंता है.
आलम यह है कि सिर्फ झंडा चौक जहां से थाने की दूरी 200 मीटर से भी कम है वहां भी स्टॉल लगाकर पटाखे बेचे जा रहे हैं. स्टॉल लगाने के बाद दुकानों में ग्राहक भी पटाखे की खूब खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में दुकानदार बात करने को तैयार नहीं है कि नियम को तोड़कर और व्यवसाय क्यों कर रहे हैं. अगर पटाखा चलाते नजर आए तो नियमानुसार कार्रवाई कि जाएगी. पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम होनी चाहिए. इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1987 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़े- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपावली और महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं
हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कहा कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से लोगों को नोटिस मिला है. दीपावली के अवसर पर लोग नहीं चाहते हैं कि किसी खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें. ऐसे में हर एक व्यक्ति से अपील है कि नियम की अवहेलना न करें.