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चौपारण वनकर्मियों पर जानलेवा हमला, मामला दर्ज

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Published : Jul 16, 2020, 9:46 PM IST

चौपारण वन विभाग में पदस्थापित वनरक्षी सिकंदर नायक और अजीत कुमार गंझू पर जानलेवा हमला किया गया है. बता दें कि वन विभाग की जमीन पर होटल निर्माण रोकने पर दबंगई दिखाते हुए मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया. फिलहाल थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है.

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हमले में घायल वनरक्षी

हजारीबाग: जिले के चौपारण वन विभाग में पदस्थापित वनरक्षी सिकंदर नायक और अजीत कुमार गंझू पर जानलेवा हमला किया गया. घायल वनरक्षी सिकंदर नायक ने बताया कि जीटी रोड किनारे सियरकोनी में वन विभाग की जमीन पर होटल निर्माण किया जा रहा था. सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार स्थल निरीक्षण करने गए थे. निर्माण कार्य करने से मना करने पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया.

धारदार हथियार से हमला

वनरक्षी सिकंदर नायक ने बताया कि 30 जून को हाई कोर्ट के आदेशानुसार, डीएफओ के नेतृत्व में गणेश यादव सहित अन्य लोगों का होटल तोड़ा गया था. उसी पर दबंगई दिखाते हुए वह फिर होटल निर्माण कर रहा था. रोकने पर अचानक धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया.

ये भी पढ़ें- साइबर अपराधियों ने किया पंजाब के पुलिस अधिकारी को ट्रैप करने का प्रयास, 10 गिरफ्तार

मामला दर्ज

वहीं, घटना को लेकर वनरक्षी सिकंदर नायक के आवेदन पर चौपारण थाना कांड संख्या 238/20 में धारा 186, 323, 325, 307, 353, 504, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जिसमें मुकेश यादव, गणेश यादव, अनिल यादव तीनों के पिता स्व देवन यादव, ग्राम नावाडीह (चौपारण) को अभियुक्त बनाया गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर वन भूमि पर अवस्तिथ सभी होटलों को तोड़ा जाना था, लेकिन 30 जून को सिर्फ 3 होटल तोड़े गए थे, बाकी सारे होटल यथावत चल रहे हैं.

हजारीबाग: जिले के चौपारण वन विभाग में पदस्थापित वनरक्षी सिकंदर नायक और अजीत कुमार गंझू पर जानलेवा हमला किया गया. घायल वनरक्षी सिकंदर नायक ने बताया कि जीटी रोड किनारे सियरकोनी में वन विभाग की जमीन पर होटल निर्माण किया जा रहा था. सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार स्थल निरीक्षण करने गए थे. निर्माण कार्य करने से मना करने पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया.

धारदार हथियार से हमला

वनरक्षी सिकंदर नायक ने बताया कि 30 जून को हाई कोर्ट के आदेशानुसार, डीएफओ के नेतृत्व में गणेश यादव सहित अन्य लोगों का होटल तोड़ा गया था. उसी पर दबंगई दिखाते हुए वह फिर होटल निर्माण कर रहा था. रोकने पर अचानक धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया.

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मामला दर्ज

वहीं, घटना को लेकर वनरक्षी सिकंदर नायक के आवेदन पर चौपारण थाना कांड संख्या 238/20 में धारा 186, 323, 325, 307, 353, 504, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जिसमें मुकेश यादव, गणेश यादव, अनिल यादव तीनों के पिता स्व देवन यादव, ग्राम नावाडीह (चौपारण) को अभियुक्त बनाया गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर वन भूमि पर अवस्तिथ सभी होटलों को तोड़ा जाना था, लेकिन 30 जून को सिर्फ 3 होटल तोड़े गए थे, बाकी सारे होटल यथावत चल रहे हैं.

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