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अनाज की कालाबाजारी पर लगाम की कवायद, डीसी ने किया उड़नदस्ता का गठन - गिरिडीह में कालाबाजारी

कोविड-19 से बचाव और संक्रमण रोकथाम की लिए राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इस बीच गिरिडीह में राशन की मांग बढ़ने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं. इसको लेकर डीसी ने उड़नदस्ता का गठन कर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है.

DC set up flying squad over grain black marketing in giridih
अनाज की कालाबाजारी पर लगेगी लगाम
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Published : Apr 23, 2021, 3:23 PM IST

गिरिडीह: कोरोना महामारी के बीच जिला में अनाज की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए गिरिडीह डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. कई उड़नदस्ते बनाए गए हैं. इसमें जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गए हैं.

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कोविड-19 से बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 22-29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इसको लेकर जिला में धारा 144 लागू की गई है. इस बीच राशन की मांग बढ़ने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं. इसको लेकर डीसी ने कार्रवाई के लिए अगल-अगल टीम बनाई है.

क्या है निर्देश

इस संदर्भ में डीसी ने उड़नदस्ता को अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम दो व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकान का औचक दौरा करेंगे. इसी तरह जिला स्तरीय दल की ओर से भी प्रतिदिन कम से कम तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है. इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं की ओर से खाद्य और अन्य सामग्री की जमाखोरी/कालाबाजारी ना हो. अगर किसी दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से जमाखोरी/कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वैसे दुकानदार/प्रतिष्ठान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है.

कोविड-19 गाइडलाइंस पर नजर

इसके अलावा दुकानों में सेनेटाइजर का इस्तेमाल, मास्क पहले कर्मचारी और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित करना होगा. सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खाद्य पदार्थों का रेट लगाएं और उसी के अनुसार विक्रय करने को लेकर निर्देशित किया गया है. डीसी ने कहा है कि जिला नियंत्रण कक्ष से किसी दुकान/प्रतिष्ठान से कालाबाजारी/जमाखोरी की सूचना मिलने पर उस दुकान/प्रतिष्ठान की जांच करेंगे. इसके अलावा कालाबाजारी के जांच से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ उपायुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.


जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  • सुमित कुमार, राज्य कर पदाधिकारी, गिरिडीह
  • विशाल लकड़ा, राज्य कर पदाधिकारी, गिरिडीह
  • राजेश कुमार पाठक, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरिडीह
  • राजीव रंजन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह
  • रामनारायण चौधरी, नगर थाना प्रभारी
  • दास कुमार एक्का, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
  • अनंत कुमार राय, उप राजस्व निरीक्षक, गिरिडीह

गिरिडीह प्रखंड में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  • सुधीर कुमार, उत्पाद अधीक्षक
  • लखन लाल पंडित, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
  • गणेश किस्कू, कनीय अभियंता, मनरेगा
  • नीतीश कुमार, थाना प्रभारी, पचंबा

प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

इसी तरह जिला के गावां, तिसरी, देवरी, धनवार, जमुआ, बिरनी, सरिया, बगोदर, डुमरी, पीरटांड़, गांडेय और बेंगाबाद में अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और थाना प्रभारी को उड़नदस्ता में शामिल किया गया है.

गिरिडीह: कोरोना महामारी के बीच जिला में अनाज की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए गिरिडीह डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. कई उड़नदस्ते बनाए गए हैं. इसमें जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गए हैं.

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कोविड-19 से बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 22-29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. इसको लेकर जिला में धारा 144 लागू की गई है. इस बीच राशन की मांग बढ़ने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं. इसको लेकर डीसी ने कार्रवाई के लिए अगल-अगल टीम बनाई है.

क्या है निर्देश

इस संदर्भ में डीसी ने उड़नदस्ता को अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम दो व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकान का औचक दौरा करेंगे. इसी तरह जिला स्तरीय दल की ओर से भी प्रतिदिन कम से कम तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान/राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है. इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं की ओर से खाद्य और अन्य सामग्री की जमाखोरी/कालाबाजारी ना हो. अगर किसी दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से जमाखोरी/कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वैसे दुकानदार/प्रतिष्ठान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है.

कोविड-19 गाइडलाइंस पर नजर

इसके अलावा दुकानों में सेनेटाइजर का इस्तेमाल, मास्क पहले कर्मचारी और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित करना होगा. सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खाद्य पदार्थों का रेट लगाएं और उसी के अनुसार विक्रय करने को लेकर निर्देशित किया गया है. डीसी ने कहा है कि जिला नियंत्रण कक्ष से किसी दुकान/प्रतिष्ठान से कालाबाजारी/जमाखोरी की सूचना मिलने पर उस दुकान/प्रतिष्ठान की जांच करेंगे. इसके अलावा कालाबाजारी के जांच से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ उपायुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.


जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  • सुमित कुमार, राज्य कर पदाधिकारी, गिरिडीह
  • विशाल लकड़ा, राज्य कर पदाधिकारी, गिरिडीह
  • राजेश कुमार पाठक, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरिडीह
  • राजीव रंजन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह
  • रामनारायण चौधरी, नगर थाना प्रभारी
  • दास कुमार एक्का, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
  • अनंत कुमार राय, उप राजस्व निरीक्षक, गिरिडीह

गिरिडीह प्रखंड में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

  • सुधीर कुमार, उत्पाद अधीक्षक
  • लखन लाल पंडित, प्रखंड कृषि पदाधिकारी
  • गणेश किस्कू, कनीय अभियंता, मनरेगा
  • नीतीश कुमार, थाना प्रभारी, पचंबा

प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी

इसी तरह जिला के गावां, तिसरी, देवरी, धनवार, जमुआ, बिरनी, सरिया, बगोदर, डुमरी, पीरटांड़, गांडेय और बेंगाबाद में अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और थाना प्रभारी को उड़नदस्ता में शामिल किया गया है.

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